राहुल गांधी लोकसभा सांसद पद के लिए अयोग्य करार, मोदी सरनेम को बताया था 'चोर'

राहुल गांधी लोकसभा सांसद पद के लिए अयोग्य करार, मोदी  सरनेम को बताया था 'चोर'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे। सूरत की अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान 2019 में की गई उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई।

राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है" टिप्पणी की।

राहुल गांधी के खिलाफ सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।