रोहतक DC की अधिकारियों-कर्मचारियों को दो-टूक, राजनीतिक गतिविधियों से रहें दूर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

रोहतक DC की अधिकारियों-कर्मचारियों को दो-टूक, राजनीतिक गतिविधियों से रहें दूर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

रोहतक जिले के डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे अजय कुमार ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हों। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे की राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट और मतगणना एजेंट बनने जैसे कामों से दूर रहें। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार चुनाव के संबंध में कोई कर्त्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी चुनाव के संचालन और प्रबंधन में किसी प्रत्याशी के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य ( सिर्फ वोट देने के अलावा) नहीं करेगा।

डीसी अजय कुमार ने ये भी बताया कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहतचुनाव से संबंधित पदीय कर्त्तव्य यानी चुनाव ड्यूटी के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को दंडित किया जा सकता है। डीसी अजय कुमार ने बताया कि धारा 134(क) के तहत यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के तौर पर काम करता है तो उसे तीन महीने तक कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

इसके साथ ही हरियाणा सिविल सेवा ( कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में शामिल ऐसे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।