पूर्व बैंकर चंदा कोचर की गिरफ्तारी ठीक नहीं, होंगी रिहा: कोर्ट

पूर्व बैंकर चंदा कोचर की गिरफ्तारी ठीक नहीं, होंगी रिहा: कोर्ट

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को एक अदालत ने आज कहा कि पिछले महीने उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
15 जनवरी को कोचर के बेटे की शादी से ठीक पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

दोनों ने वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋण में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में 23 दिसंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जब चंदा कोचर निजी क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व कर रही थीं।

उन्होंने अपने बेटे की शादी का हवाला देते हुए गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाया था।  वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी CBI ने ICICI लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। 

कोचर दंपत्ति ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि वे मामले से छेड़छाड़ नहीं करने सहित एजेंसी की शर्तों का पालन कर रहे थे।