यूपी: सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर जेल के साथ जुर्माना, विधेयक पास

यूपी: सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर जेल के साथ जुर्माना, विधेयक पास
यूपी: सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर जेल के साथ जुर्माना, विधेयक पास

लखनऊ:यूपी में आंदोलनकारियों को सरकारी के साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल या 5000 से एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। विधानसभा में इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 पास किया गया। आंदोलन के दौरान प्रदेश में आएदिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। इसके मुताबिक राजनीतिक जुलूसों, प्रदर्शन, हड़ताल, कामबंदी और आंदोलन के दौरान  लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना भारी पड़ेगा। इस दौरान केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निकाय, निगम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा।
आंदोलन के दौरान सौंदर्य को नष्ट करने, तोड़फोड़ करने, किसी तरह खराब करना या क्षति पहुंचाने, उसमें स्याही, खड़िया, पेंट या किसी अन्य सामग्री से चिह्नित करने से होने वाले नुकसान को इस कानून के दायरे में रखा गया है। निजी संपत्ति को इसके दायरे में रखा गया है। जो किसी व्यक्ति या संगठन या संस्था इकाई के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो, जो किसी धर्म या न्यास से संबंधित हो। संपत्ति में कोई भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़ या कोई अन्य निर्माण या परिनिर्माण को शामिल माना जाएगा।