परिवहन कारोबारियों को धामी सरकार ने दी बड़ी राहत, छ: माह की टैक्स माफी समेत कई राहतों का आदेश जारी

परिवहन कारोबारियों को धामी सरकार ने दी बड़ी राहत, छ: माह की टैक्स माफी समेत कई राहतों का आदेश जारी
CM Pushkar Singh Dhami (File Pic)

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) की धामी सरकार ने छह माह का टैक्स माफ करने के साथ ही इन सभी वाहन मालिकों को छह माह की अवधि में परमिट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस के नवीनीकरण करने पर विलंब शुल्क से राहत प्रदान की गई है। बुधवार को परिवहन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने छूट से संबंधित आदेश जारी किया। कोविड महामारी के दौरान पिछले वर्ष 28 मई को और इसके बाद सात अक्तूबर को तीन माह की छूट का आदेश जारी किया था। अब सरकार ने दोबारा दो तिमाही यानी छह माह के लिए यह छूट प्रदान की है। यह छूट एक अक्तूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक, परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक सेवायान जैसे स्टेज कैरिज बस, स्कूल बस, टैक्सी कैब, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम और ई-रिक्शा को व्हीकल टैक्स में छह माह की राहत प्रदान की गई है।
आदेश में कहा गया है कि चूंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी पर्यटन आधारित परिवहन व्यावसाय संचालित नहीं हुआ। लिहाजा, सरकार ने बस, ऑटो, विक्रम, टैक्सी, मैक्सी, स्कूल बस को छह माह के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण में विलंब शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की है।
परिवहन व्यवसायी कर रहे थे माफी की मांग
कोविड की दूसरी लहर के बाद से ही लगातार परिवहन व्यवसायी टैक्स माफी की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड टैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार के अलावा इनोवा टैक्सी मैक्सी संगठन भी टैक्स माफी की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि कोविड के दौरान वाहनों का संचालन न होने की वजह से वह टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं।