पंजाब विधानसभा ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

पंजाब विधानसभा ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में विधेयक पेश किया।

इस पर बात करते हुए शिअद विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा, 'गुरबानी के सीधे प्रसारण पर एक चैनल का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। एसजीपीसी को अपना चैनल चलाना चाहिए। सरकार को एसजीपीसी के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।'

उन्होंने राज्य सरकार से विधेयक को सदन में पेश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा, "यह एक गलत मिसाल कायम करेगा और आने वाले दिनों में सरकारें एसजीपीसी के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगी।" उन्होंने कहा कि वह विधेयक का विरोध करते हैं।"