देहरादून: लगेगी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगाम, तय होंगी दरें

देहरादून: लगेगी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगाम, तय होंगी दरें
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देहरादून: कोरोना संकट के दौरान लगातार निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी और लूट की खबरें आ रही हैं। अब जल्द ही एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाई जाने वाली है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके बाबत शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिसके तहत देहरादून में तीन श्रेणियों में अलग-अलग एंबुलेंस का किराया प्रस्तावित किया गया है। इस पर मुहर लगने के बाद यह किराया लागू कर दिया जाएगा।
प्रदेश में नैनीताल और हरिद्वार ने हाल ही में एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। यह किराया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तय किया गया है। अब आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को एंबुलेंस के किराए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जैसे ही प्राधिकरण की ओर से इस पर मुहर लगेगी, यह किराया लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद इससे इतर अगर किसी भी एंबुलेंस संचालक ने वसूली की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
यह है किराए की प्रस्तावित दरें
बेसिक एंबुलेंस विद ऑक्सीजन सिलिंडर (नॉन ऐसी)
- 15 किलोमीटर की परिधि में एक तरफा छोड़ने पर एक घंटे का 800 रुपये
-  एक घंटे के बाद 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से प्रतीक्षा शुल्क
- 15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर का भाड़ा
बेसिक एंबुलेंस विद ऑक्सीजन सिलिंडर (एसी)
-15 किलोमीटर की परिधि में एक तरफा छोड़ने पर एक घंटे का 1200 रुपये
-एक घंटे के बाद 250 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से प्रतीक्षा शुल्क
-15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर का भाड़ा
आईयूसी कार्डियक एंबुलेंस
-15 किलोमीटर की परिधि तक मय चालक 3000 रुपये। नर्सिंग स्टाफ के साथ 4000 रुपये। डॉक्टर साथ में होने पर 6000 रुपये
-15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर नर्सिंग स्टाफ के साथ 45 रुपये प्रति किलोमीटर और डॉक्टर के साथ 50 रुपये प्रति किलोमीटर