मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' का शासनादेश जारी

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' का शासनादेश जारी
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' का शासनादेश जारी

देहरादून: राज्य के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण, अनुदान आदि लाभ अनुमन्य किये जायेंगे।

लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सरकार स्वरोजगार पर सबसे अधिक जोर दे रही है। दरअसल यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक रोजगार और मुनाफे की संभावना है। गांवों की खाली जमीन पर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर और उससे उत्पन्न बिजली सरकार को बेचकर 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह की आय प्राप्त की जा सकती है।  इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सहकारी बैंक 25 किलोवाट तक की परियोजना के लिए 20 लाख तक का ऋण 15 वर्षों के लिए देने को तैयार है। इससे लाभार्थी बैंक की किस्तों को आसानी से चुका सकेंगे। यह योजना पर्वतीय क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वरदान साबित होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 400 वर्गमीटर भूमि चाहिए।  मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के पहले चरण में 10 हजार प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रख गया है। छोटे सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर 25 साल के लिए बिजली क्रय करने का अनुबंध किया जाएगा और बिजली के रेट भी ज्यादा तय किए हैं।
देखें योजना का शासनादेश

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