उत्तराखंड : 22 जून के बाद शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, शादी और अंत्येष्टि में बढ़ाई गई शामिल होने वालों की संख्या

उत्तराखंड : 22 जून के बाद शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, शादी और अंत्येष्टि में बढ़ाई गई शामिल होने वालों की संख्या
सुबोध उनियाल (File)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राजय में कोरोना कर्फ्यू 22 जून तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने  कहा कि चमोली जिले के लोग RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोग RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ केदारनाथ और उत्तरकाशी के लोग RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही कहा कि 20 की संख्या के साथ राजस्व न्यायालय खुल सकेंगे।

शादी और अन्त्येष्टि में अब RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।
वहीं, अन्य राज्यों से उत्‍तराखंड आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है।शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। कर्फ्यू को लेकर विस्तृत गाईडलाइन आज थोड़ी देर में जारी की जाएगी। ये भी पढ़ें:देहरादून: सैक्स रेकेट का भंडाफोड़, एक विदेशी महिला समेत 7 गिरफ्तार

ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, खेल, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे।
100 प्रतिशत सवारी के साथ वाहनों का संचालन
कोविड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा।
ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2.  राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4.  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।
आज से पहाड़ में चलीं निजी बसें
कोविड कर्फ्यू में यात्री क्षमता कम होने और किराया दोगुना न करने के विरोध में बंद निजी बसें सोमवार से चलनी शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड बस ऑपरेटर्स संयुक्त महासंघ ने यह निर्णय लिया है।
महासंघ के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार ने 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ बस संचालन की अनुुमति दे दी है, इसलिए उन्होंने बस संचालन का फैसला लिया है। पहाड़ में सभी बसें 14 जून से शुरू हो गई हैं।उन्होंने कहा है कि हर यात्रा से पहले और बाद में बसों का सैनिटाइज किया जाएगा। यात्री किराया व अन्य सभी नियम सरकार के मुताबिक यथावत रहेंगे।