विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले महिला पहुंची हाई कोर्ट

विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले महिला पहुंची हाई कोर्ट
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नैनीताल: उत्तराखंड में भाजपा विधायक पर शारीरिक शोषण और बच्ची का पिता होने का आरोप लगाने वाली महिला ने अब अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। एकलपीठ ने पीड़िता और विधायक के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता और उसके दो अन्य सगे-संबंधियों ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में नौ अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
क्या कहा गया है याचिका में?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं की, लेकिन दबाव में आकर विधायक की पत्नी रीता नेगी के शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पीड़िता ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने व विधायक को डीएनए टेस्ट कराने के आदेश देने की मांग की है। बता दें कि विधायक की पत्नी ने एफआईआर में महिला पर आरोप लगाया है कि उसने उन्हें फोन कर कहा था कि वह विधायक की बच्ची की मां है और उसकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मानी गई तो वह विधायक का राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देगी। अब पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण ली है।