मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल, ज़मानत मिली

मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल, ज़मानत मिली

गुजरात के सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी के संबंध में दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया।

टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर कथित तौर पर गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर "सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है" टिप्पणी की थी।

वायनाड से लोकसभा सांसद ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद चार साल पुराने मानहानि मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।