निकाय चुनाव पर पंजाब को ‘सुप्रीम’ राहत, 8 हफ्ते में जारी करनी होगी अधिसूचना, 5 निगमों 42 परिषदों का कार्यकाल पूरा
पंजाब में निकाय चुनाव करवाने के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य में 8 हफ्ते में चुनाव करवाने का टाइम दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हिए राज्य में 10 दिन में चुनाव करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि पंजाब सरकार जनवरी में निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
आपको बता दें कि पंजाब में पांच नगर निगमों जिनमें अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा शामिल हैं, इसके साथ ही 42 परिषदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल को पूरे हुए भी काफी समय बीत चुका है लेकिन सरकार अभी तक इनके चुनाव नहीं करवा पाई है। चुनाव करवाने की मांग को लेकर ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को मामले में सुनवाई की थी और आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी के 15 दिनों जारी की जाए।
लेकिन दिए हुए समय में प्रक्रिया नहीं हो पाई। वहीं इन पंद्रह दिनों के दौरान सरकारी छुट्टियां भी आ गई, ऐसे में मामले में अवमानना याचिका दाखिल हुई थी जिस पर जब सुनवाई हुई तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजबा सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया था और 10 दिन में चुनाव करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही ये भी कहा था कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अवमानना का केस चलेगा। जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है।