स्वाति मालीवाल मारपीट केस – बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं स्वाति मालीवाल मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने याची को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब स्वाति मालीवाल को आपत्ति नहीं तो आप कौन होते हैं। यह याचिका मात्र प्रचार के लिए दायर की गई हैं।

आपको बता दें कि बुधवार को बिभव कुमार ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। बिभव ने याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की भी मांग की थी। अपनी याचिका में बिभव कुमार ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले। पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।