ब्रेकिंग: चार धाम यात्रा पर हाई कोर्ट की रोक जारी

ब्रेकिंग: चार धाम यात्रा पर हाई कोर्ट की रोक जारी
सांकेतिक तस्वीर

नैनीताल: हाइकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओ व चारधाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में खाली पड़े पदों पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए है। कितने पद डॉक्टरों , नर्सो, टेक्नीशियन अन्य स्टाफ के खाली पड़े है। इनको भरने के सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, कितने एम्बुलेंस जिला अस्पतालों में है कितने चालू हालात में है, उनका लाइसेंस है या नही कितने अन्य की जरूरत है।कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर 18 अगस्त तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। आज सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिवभट्ट ने कोर्ट से कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उसमें अभी तक सुनवाई नही है, लिहाजा चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार की सहमति पर चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। जब तक एसएलपी में कोई आदेश पारित न हो जाता हो। स्वास्थ्य सचिव द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि प्रदेश में 95 ब्लॉक है अभी उनके पास 108 के 54 एम्बुलेंस है अभी उनको 41 और एम्बुलेंस की आवश्यकता है । जिसकी सिफारिश स्वाथ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेज रखी है। कोर्ट ने वीकेंड पर पर्यटन स्थलों स्थलों में बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की।