मानहानि मामला: पटना की अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को तलब किया

मानहानि मामला: पटना की अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को तलब किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर दायर याचिका पर अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।

सुशील मोदी ने मोदी उपनाम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए हैं।

सुशील कुमार मोदी के अलावा पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, भाजपा नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार पहले ही अदालत में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज करा चुके हैं।

सूरत की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस ने सजा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं।

23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता को मोदी उपनाम के बारे में गलत बोलने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके कारण उन्हें केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया।