सर्वोच्च न्ययालय ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक, एलजी को यमुना की उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किया था नियुक्त

सर्वोच्च न्ययालय ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक, एलजी को यमुना की उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किया था नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को यमुना में प्रदूषण के मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

इस मामले की सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा कर रहे थे। आप सरकार ने बुधवार (5 जुलाई) ने एनजीटी के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आप की ओर से कहा गया था कि एलजी को उनके अपने क्षेत्र के बाहर अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

एनजीटी का यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक योजना के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का उल्लंघन करता है। सरकार ने शीर्ष अदालत से एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि ये शक्तियां विशेष रूप से दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास हैं।