उत्तराखंड में ठेकेदारी से जुड़े नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, पढे़ं क्या होंगे बदलाव

उत्तराखंड में ठेकेदारी से जुड़े नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, पढे़ं क्या होंगे बदलाव
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देहरादून: कोरोना महामारी में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगर दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठेकेदारी के नियमों में बदलाव करने जा रही है। 'अमर उजाला' की खबर के अनुसार सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने यह सिफारिश की हैं। सिफारिशों पर तीरथ कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड में निर्माण कार्यों का अनुभव न होने के बावजूद लोग 25 लाख रुपये तक का ठेका ले सकेंगे। इसके लिए हर इंजीनियरिंग विभाग में ऐसे ठेकेदारों के लिए एक नई ई श्रेणी बनाई जाएगी।  मंत्रिमंडलीय समिति के अनुसार के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के मुताबिक, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन की सिफारिशों को प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उपसमिति की सोमवार को दूसरी बैठक थी। इस बैठक में उपसमिति के सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व बिशन सिंह चुफाल के अलावा मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव वित्त व इंजीनियरिंग विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
किस श्रेणी के लिए कितनी राशि तक का काम
ए श्रेणी: इस श्रेणी में दो करोड़ तक के काम की सीमा है, जिसे बढ़ाकर तीन करोड़ तक करने की सिफारिश की गई।
बी श्रेणी: इस श्रेणी में दो करोड़ तक की सीमा है, जिसे बढ़ाकर तीन करोड़ की सिफारिश की गई।
सी श्रेणी: एक करोड़ तक के काम की सीमा है, जिसे बढ़ाकर डेढ़ करोड़ होना है।
डी श्रेणी: 50 लाख तक के काम की सीमा है, जिसे बढ़ाकर 75 लाख तक करने की तैयारी है।
ई श्रेणी: यह नई श्रेणी है, जिसमें 25 लाख तक काम दिए जा सकते हैं।
15 लाख तक के काम वर्क ऑर्डर पर 
उपसमिति ने वर्क आर्डर के कार्यों की राशि में भारी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। नियमावली में ढाई लाख रुपये तक वर्क आर्डर का प्रावधान है। इसे 15 लाख तक करने की सिफारिश की गई है।
50 लाख तक के बगैर ई टेंडरिंग
प्रदेश में 25 लाख और उससे ऊपर के कार्य ई टेंडरिंग से होते हैं। उपसमिति ने 25 लाख की सीमा को 50 लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी 50 लाख तक के कार्य बिना ई टेंडरिंग के देने की तैयारी है। इससे स्थानीय ठेकेदारों को फायदा होगा
उपसमिति ने बड़े निर्माण कार्यों के टुकड़े कर एक  से अधिक ठेकेदारों को देने की सिफारिश की। लेकिन इसमें काम की गुणवत्ता व तकनीकी पहलुओं का ध्यान भी रखा जाएगा। लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
उपसमिति ने सभी इंजीनियरिंग विभागों के नियमों एकरूपता लाने की सिफारिश की गई है।

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