बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में इन शर्तों के साथ बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में इन शर्तों के साथ बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू
बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में इन शर्तों के साथ बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

Uttarakhand Curfew Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश में ज्यादातर राज्यों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू है। इन सबके बीच उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने राज्य में लगी पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा (Uttarakhand Corona Curfew Extension) दिया है। उत्तराखंड में अब 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) यानी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। बता दें किउत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 18 मई को खत्म हो रहा था। उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने कहा-

  • पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया है।
  • आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
  • शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी और सभी के लिए 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
  • मरीज के तीमारदारों को आने-जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
  • अंत्येष्टि में शामिल 20 लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
  • हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्यु के मामले में ई पास आवेदन पर दिया जाएगा।
  • बैंकों में कामकाज की अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन तक तय की गई।
  • यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
  • हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
  • सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 
  • 21 मई को परचून ,राशन दुकानें 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
  • यूपी की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी परन्तु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • उद्योगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।